भारत के संविधानिक पदों की रिटायरमेंट Age | G.K Latest 2023 In Hindi
हमारे आस पास कुछ ऐसी जरूरी बातें होती हैं ,जीनका हमे ज्ञान नही होता या हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं।मगर कभी कभी हमे इन तथ्यों की जरूरत पड़ती है।ये ऐसे तथ्य हैं जो कि बड़े बड़े एग्ज़ाम जैसे आई एस या किसी भी तरहः के भी एगजाम में पूछे जा सकते हैं।
आइये शुरू करते हैं कुछ ऐसी बातो से जो भारत देश के सभी राज्यों पर एक जैसी अप्लाई होती है। जी हम बात कर रहे हैं राज्य के कुछ सर्वोच्च अधिकारी, देश के कुछ सर्वोच्च सविंधानिक पद ओर राजनेताओं की उम्र की सविंधानिक सीमाओं के बारे ।
राज्य-
बात राज्य की है तो मुख्यमंत्री के बारे में हमे पता होना चाहिए जिनकी कम से कम उम्र 25 और अधिकतम की कोई सीमा नही हैं।
बात गवर्नर की की जाए तो किसी भी स्टेट के गवर्नर की कम से कम उम्र 35 होती है और अधिकतम कोई सिमां नही है।
उच्च न्यायलय मूख्यन्यायधीश
इनकी कम से कम 35 वर्ष की सिमा है, ओर अधिकतम 62 है। और मुख्यन्यायधिष बनने के लिए पहले न्यायधीश होना आवश्यक होता है।
हाई कोर्ट न्यायधीश
कोई मिनिमम उम्र नही है लेकिन अधिकतम 62 वर्ष ही है। मगर ये बात सत्य है कि हाई कोर्ट ओर सुप्रीम कोर्ट में जजों की अपॉइंटमेंंनट डायरेक्ट ना होकर बल्कि एडवोकेसी का लंबा व अच्छे एक्सपीरियस से होती है या न्यायाधीश के तोर पर अनुभव होना जरूरी होता है।
एडवोकेट जनरल किसी भी स्टेट के एडवोकेट जनरल की अधिकतम उम्र 62 ही होती है। जबकी मिनिमम सीमा नही होती।
मेम्बर ऑफ़ लेजिसलेटिव असेम्बली इनकी आयु की कोई सीमा नही है, मगर कम से कम 25 वर्ष होना जरूरी है।
मेम्बर ऑफ लेजिसलेटिव काउंसिल इनकी भी अधिक्तम कोई सीमा नही है, परन्तु कम से कम 30 होना जरूरी होता है।
देश-
राष्ट्रपति
देश के राष्ट्रपति की कम से कम उम्र 35 होना आवश्यक होता है। अध्कितम कोई सीमा नही होती।
वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इनकी भी कम से कम उम्र 35 और अध्कितम कोई सीमा नही होती।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनकी अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होती है,ओर मिनिमम कोई सीमा नही होती। मगर पहले से न्यायधीश होना आवश्यक है फिर कोलिजियम के अनुसार एक्टिव मुख्यन्यायधीष सबसे सीनियर न्यायधीश की सिफारिश राष्ट्रपति को करते हैं, यानि कि भारत के मुख्यन्यायधीष की सिलेक्शन प्रोसेस में सरकार ओर एक्टिव मुख्यन्याधिश दोनों की सहमति आवश्यक है, यदि सरकार (राष्ट्रपति) किसी नाम प
पर सहमत नहीं है ओर मुख्यन्ययधिश सहमत है तो यह मामला लटका रहेगा जब तक कि सहमति ना बन जाए सरकार अपनी मर्जी से किसी का सिलेक्शन नहीं कर सकती व कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता।
जस्टिस ऑफ सुप्रिम कोर्ट इनकी अधिकतम आयु सीमा 65 होती है।
डेप्युटी स्पीकर ऑफ लोकसभा इनकी अधिकतम आयुसीमा कोई नही है,मगर कम से कम 25 होना जरूरी होता है।
स्पीकर ऑफ लोकसभा इनकी मिनिमम आयु सीमा 25 है और अध्कितम कुछ नही।
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इनकी मिनीमम कोई सीमा नही परन्तु अधिकतम 65 वर्ष होती है।
ओडीटर जनरल ऑफ इंडिया इनकी अधिकतम आयु सीमा 65 होती है। और मिनिमम कुछ नही।
चेयरमेंन U.P.S.C इनकी अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होती है।
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