What Is Amicus Curiae | Meaning in Hindi,Urdu,Punjabi,Bengali,Tamil
Amicus Curiae
Amicus Curiae एक ऐसा शब्द है जो शायद ही आपको समझ मे आये यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपने ये शब्द काफी बार सुना हो लेकिन यदि आप लॉ Law के स्टूडेंट नही हैं ओर आप लॉ जानने पड़ने के शौकीन है तो आप बिलकुल सही जगह हैं लॉ स्टूडेंट भी यहां आसान शब्दों में समझ सकते हैं।
Amicus Curiae legal term
Amicus Curiae एक तरह का लैटिन टर्म है जिसका अंग्रेजी अनुवाद है Important Advisor in court of the law in a particular cases. जिसका हिंदी भाषा मे अनुवाद न्याय मित्र होता है।
Punjabi Meaning
ਐਮਿਕਸ ਕਿiaਰੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਿਸਦਾ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨਿਆਯ ਮਿਤਰਾ ਹੈ।
Urdu Meaning
Amicus Curiae ایک قسم کی لاطینی اصطلاح ہے جس کا انگریزی ترجمہ ایک خاص معاملات میں قانون کی عدالت میں اہم مشیر ہوتا ہے۔ جس کا ہندی زبان میں ترجمہ نیا میترا ہے۔
Bengali
Amicus Curiae হল এক ধরনের ল্যাটিন শব্দ যার ইংরেজি অনুবাদ একটি বিশেষ ক্ষেত্রে আইনের আদালতে গুরুত্বপূর্ণ উপদেষ্টা। হিন্দি ভাষায় যার অনুবাদ নয়া মিত্র।
Tamil
அமிகஸ் கியூரி என்பது ஒரு வகையான லத்தீன் சொல், அதன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட வழக்கில் சட்டத்தின் முக்கிய ஆலோசகர். இந்தி மொழியில் யாருடைய மொழிபெயர்ப்பு நியா மித்ரா.
Friend of the Court
फ्रेंड ऑफ दी कोर्ट एक ऐसा लॉ प्रैक्टिशनर या अधिवक्ता (Advocate) है जिसे किसी खास पर्टिकुलर मेटर में डील करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है । उसके बाद उसे कोर्ट के द्वारा किसी खास केस में अप्पोइन्ट किया जाता है ताकि वो अपने एक्सपीरियंस से कोर्ट को उस केस से डील करने में मदद दे पाए, कई बार किसी केस में ऐसे बोहोत से लीगल टेक्निकलिटीज इशू हो जाते हैं जिसमे कोर्ट को किसी सीनियर अधिवक्ता की हेल्प की आवश्यकता पड़ जाटी है।
Amicus Curiae Appointment and conditions
Amicus Curiae appointment कोर्ट द्वारा ही का जाती है।कोर्ट किसी भी सीनियर एडवोकेट को अप्पोइन्ट कर सकती है । Amicus Curiae की अपॉइंटमेंट India में किसी भी कोर्ट द्वारा की जा सकती है। चाहे वह India की Supreme Court हो High Court किसी भी कोर्ट को Amicus Curiae के अपॉइंटमेंट का अधिकार होता है।
Amicus Curiae को जिस केस में अप्पोइन्ट किया गया हो उसमे उन्हें किसी पार्टी को या किसी को भी रिप्रेजेंट करने का अधिकार नही होता । ओर उसे सरकार द्वारा कुछ फी भी दी जाती है।
Post a Comment